नई दिल्ली। फर्जीवाड़े के आरोप में ट्रेनी IAS की पोस्ट से हटाई गईं पूजा खेडकर को गुरुवार (29 अगस्त) को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पूजा खेडकर की गिरफ्तारी के लिए उनकी अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। आज सुनवाई के दौरान पूजा खेडकर की ओर से पेश वकील ने कहा कि यूपीएससी एक बार नियुक्त करने के बाद किसी को हटा नहीं सकती है। हटाने का अधिकार केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग को है। उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया कि पूजा खेडकर ने अपने सरनेम में कभी कोई बदलाव किया। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत 29 अगस्त तक बढ़ा दी थी। बता दें कि पूजा खेडकर पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को दिए अपने आवेदन में तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और गलत तरीके से पेश करने का आरोप है।