नई दिल्ली। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें भूमिगत खदानों में नौकरी करने की छूट दे दी है। यही नहीं खुली खदानों (ओपेन कास्ट माइन) में रात के दौरान महिलाओं को तैनात भी किया जा सकेगा। इससे पहले खनन कानून 1952 के तहत भूमिगत खदानों में महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध था वहीं खुली खदानों में महिलाओं को नौकरी पर रखा जा सकता है, लेकिन उसमें भी उनकी ड्यूटी दिन में होनी चाहिए थी। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी नए नियम के मुताबिक महिलाओं को शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक खुली खदानों में काम करने के लिए रखा जा सकता है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक खदान का मालिक शाम सात बजे से सुबह छह बजे के बीच महिलाओं को जमीन के ऊपर किसी भी खदान में तैनात कर सकता है। भूमिगत खान की बात करें तो महिलाओं को शाम सात बजे से छह बजे के बीच जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है ऐसे तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कामों में महिलाओं को तैनात किया जा सकता है।